लोकशांति हेतु किरोड़ीमल नगर के दो मदिरा दुकानों में शुष्क दिवस घोषित

लोक शान्ति हेतु किरोड़ीमल नगर के दो मदिरा दुकानों में शुष्क दिवस घोषित
किरोड़ीमल नगर अंतर्गत कोकड़ीतराई में संचालित देशी और विदेशी मदिरा दुकान में 21 से 22 दिसंबर तक विक्रय रहेगा प्रतिबंधित
रायगढ़, 21 दिसंबर 2023/जे.एस.पी.एल., रायगढ़ में कार्यरत ठेका श्रमिकों द्वारा पारिश्रमिक / वेतन संबंधित विषयों पर हड़ताल / प्रदर्शन का आयोजन किए जाने से कानून-व्यवस्था में व्यवधान की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए लोक शान्ति बनाए रखने हेतु कलेक्टर, रायगढ़ श्री कर्तिकेया गोयल द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24, उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जे.एस.पी.एल. रायगढ़ के परिसर से संलग्न नगर पंचायत किरोड़ीमल-नगर अन्तर्गत संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान कोकड़ीतराई को दिनांक 21.12.2023 से 22.12.2023 तक पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि में इन मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।