निर्वाचन कर्तव्य के दौरान निर्वाचन कर्मियों की मृत्यु/घायल होने पर अनुग्रह प्रतिकर भुगतान संबंधी दिशा-निर्देश जारी
लोकसभा निर्वाचन-2024
निर्वाचन कर्तव्य के दौरान निर्वाचन कर्मियों की मृत्यु/घायल होने पर अनुग्रह प्रतिकर भुगतान संबंधी दिशा-निर्देश जारी
निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों के लिए राज्य एवं राज्य के बाहर के चिन्हित हॉस्पिटल में होगा नि:शुल्क ईलाज
रायगढ़, 3 मई 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोटों के मामले में मतदान/सुरक्षा कर्मियों के परिजन को अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें चुनाव संबंधी सभी प्रकार की ड्यूटी में तैनात सभी कार्मिक, सीएपीएफ, एसएपी, राज्य पुलिस, होम गार्ड के सभी सुरक्षाकर्मी, कोई भी निजी व्यक्ति जैसे ड्राइवर, क्लीनर आदि जिसे निर्वाचन ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया हो और बीईएल/ईसीआईएल इंजीनियर भी शामिल हैं, जो प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी),ईवीएम कमीशनिंग, मतदान दिवस और मतगणना दिवस ड्यूटी में लगे हुए हैं।
आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण सहित किसी भी निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए रिपोर्ट करने के लिए निवास/कार्यालय छोड़ते ही निर्वाचन ड्यूटी पर होना माना जायेगा, जब तक वह अपने कार्य प्रदर्शन के बाद अपने निवास/कार्यालय वापस नहीं पहुंच जाता। यदि इस अवधि के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो इसे निर्वाचन ड्यूटी पर हुई घटना के रूप में माना जायेगा।
बीईएल/ईसीआईएल इंजीनियरों के लिए प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) ड्यूटी की अवधि और वह अवधि जिसके लिए अधिकारी को कमीशनिंग, मतदान/मतगणना व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, को चुनाव ड्यूटी अवधि में माना जाएगा।
अनुग्रह राशि
निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अगर मौत उग्रवाद या असामाजिक तत्वों के किसी हिंसक कृत्य जैसे सड़क पर खदान, बम विस्फोट, सशस्त्र हमले और कोविड-19 के कारण मौत होती है, तो 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि कर्मचारी के परिजन को मिलेगी। इसके अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर 15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। चरमपंथी या असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के कारण स्थायी विकलांगता होती है तो 15 लाख रुपये और गंभीर चोट के परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता, जैसे अंग की हानि, आंख की दृष्टि, आदि के मामले में 7.5 लाख रुपये दिये जायेंगे। अनुग्रह राशि का भुगतान गृह मंत्रालय द्वारा उसके मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत पहले से ही भुगतान किए जा रहे मुआवजे और राज्य सरकार या किसी नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए किसी भी अन्य मुआवजे के अतिरिक्त होगा। अनुग्रह राशि का भुगतान बिना किसी अनावश्यक देरी के शीघ्र किया जाएगा।
कैशलेस इलाज
आयोग ने निर्वाचन में शामिल ऐसे सभी कर्मियों के लिए अत्याधुनिक अस्पतालों में ईलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है, जो ड्यूटी के दौरान घायल हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। उपचार में तेजी लाने और देरी से बचने के लिए निर्वाचन की घोषणा तक अस्पतालों के साथ अग्रिम रूप से व्यवस्था/टाई-अप कर पीडि़तों को कैशलेस सुविधाएं दी जा सकती हैं।
नि:शुल्क ईलाज हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर चिकित्सालयों की सूची
निर्वाचन कार्य में आदेशित अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुविधा हेतु राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा/ईलाज प्रदान किया जाना है। जिले के शासकीय अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध नहीं होने अथवा आपातकालीन स्थिति में नि:शुल्क चिकित्सा/ईलाज प्रदान करने हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर के चिकित्सालयों में श्री बालाजी अस्पताल, मोवा रायपुर, श्री नारायणा अस्पताल, देवेन्द्र नगर रायपुर, रामकृष्ण केयर अस्पताल, पचपेड़ी नाका रायपुर, एनएचएमएमआई अस्पताल, पाचपेड़ी नाका रायपुर एवं केयर हॉस्पिटल, हैदराबाद एवं अपोलो अस्पताल, विशाखापट्टनम शामिल है।