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Breaking News: बालिका के साथ अप्राकृतिक कृत्य की कोशिश, युवक को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

रायगढ़ ।आज खरसिया थाना क्षेत्र के 2020 के एक मामले में फास्ट्रेक स्पेशल कोर्ट विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा के न्यायालय ने आरोपी युवक रजिंदर चौहान उर्फ राजा चौहान उम्र 28 वर्ष को धारा 376 व पास्को एक्ट के तहत दोष सिद्ध पाए जाने 20 वर्ष की कठोर कारावास और 5000/रुपए की अर्थ दंड से दंडित की है । राजिंदर चौहान उर्फ राजा चौहान ने एक 9वर्ष की बालिका के साथ अप्राकृतिक यौन हमला किया था।बालिका सोई हुई थी तब अपने ही घर में आरोपी ने नशे की हालत में आकर बालिका के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर रहा था । किसी तरह बालिका वहा से भागी और अपने परिजनों को घटना की जानकारी होने पर थाना खरसिया में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ।शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की ।