भूमि अधिग्रहण
निजी भूमि अधिग्रहण की होगी कार्यवाही, 15 नवम्बर तक कर सकते है दावा-आपत्ति
रायगढ़, 8 नवम्बर 2024/ झारसुगुड़ा-बिलासपुर चतुर्थ लाईन हेतु किरोड़ीमलनगर से भूपदेवपुर रेल लाईन (08 कि.मी., 0.244 हेक्टेयर) निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भारतीय रेल अधिनियम 1989 (संशोधित) के अधीन धारा 20 ए के तहत की जा रही है। इस संदर्भ में जो कृषक दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपनी आपत्ति भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)रायगढ़ के कार्यालय में 15 नवम्बर 2024 को समय प्रात: 11 बजे स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि या अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।