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शादी का झांसा देकर, बहला फुसलाकर ले गया बिलासपुर फिर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनायी 20 वर्ष की कठोर सजा ..

शादी का झांसा देकर ,बहलाफुसला कर ले गया बिलासपुर फिर किया कुकर्म ,कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की कठोर सजा


रायगढ़। रायगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेसल फास्टट्रैक कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कठोरतम सजा सुनाई है। इस संबंध में न्यायालयीन सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार बतायी जाती है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के एक पिता ने थाने में मौखिक सूचना देते हुए बताया कि 1-7-2021 को दोपहर 12 बजे जब वह जंगल से बकरी चराकर घर आया तो उसकी पत्नी उसे बतायी कि उनकी नाबालिग बेटी निकट गांव से आ रही हु कहकर गयी और अभी तक नही लौटी है। आस पड़ोस रिश्तेदारों में खोजबीन करने पर भी पता नही चला तब उसे शंका है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके बेटी को बहला फुसलाकर कर भगा कर ले गया है।पीड़िता के पिता के उक्त शिकायत पर सिटी कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 910 /2021 भादवि की धारा 363 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले को विवेचना में ली गई ।वही विवेचना के दौरान पता तलाश करने पर 6 -4-2021 को पीड़िता को विजयपुरम कालोनी बिलासपुर में किराए के मकान में आरोपी के साथ बरामद की गई।पीड़िता से पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी ने उसे शादी के नाम से भगाकर पहले कोरबा फिर बिलासपुर में ले गया जहां उसके साथ आरोपी ने जबर्दस्ती शारिरिक संबंध स्थापित किया ।इस पर आरोपी के विरुद्ध धारा 366 ,376 भादवि तथा धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला जोड़कर कार्यवाही की गई ।वही आरोपी ने अपना फर्जी नाम पता बताना पाया गया ।वह अपना नाम विजय सिंह राजपूत उर्फ राजू पिता बचु सिंह जिला कोरबा बताया ।आरोपी के पहचान को लेकर उपजेल कटघोरा जिला कोरबा से जानकारी प्राप्त की गई ।दूसरे व्यक्ति के नाम पता को अपना बताकर प्रतिरूपण द्वारा छल करना पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 419 भी कायम की गई ।प्रकरण में आरोपी का सही नाम अजय दुबे पिता किशन कुमारदुबे साकिन दर्री बस्ती थाना दर्री जिला कोरबा मिला । न्यायालय में पेश किया गया । विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा स्पेसल फास्टट्रैक कोर्ट रायगढ़ ने उभय पक्षो के बयान व तर्क सुनने के बाद आरोपी अजय दुबे को दोषी क़रार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत धारा 366 के तहत 3 वर्ष ,419 के तहत 2 वर्ष व धारा 6 एवम धारा 376 (2) के तहत 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है।ये सब सजाएं साथ साथ चलेगी । पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की ।

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