नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025##कलेक्टर के बिना अनुमति अवकाश पर नहीं जायेंगे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी…शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मण्डल के अधिकारी-कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित

रायगढ़, 21 जनवरी 2025/ छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 सम्पन्न कराए जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा की गई है तथा निर्वाचन की घोषणा तिथि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है जो निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 की कार्यवाही संपन्न होते तक जिला रायगढ़ अंतर्गत सभी शासकीय/अर्ध शासकीय, निगम, मण्डल के अधिकारियों एव कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।