आरबीसी 6-4 की सहायता राशि अब जिला कार्यालय से मृतक के वारिसान को सीधे बैंक खाते में होगी जारी
आरबीसी 6-4 की सहायता राशि अब जिला कार्यालय से मृतक के वारिसान को सीधे बैंक खाते में होगी जारी
कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने जारी किया आदेश
बीते 6 माह में 20 प्रकरण निराकृत, परिजनों के खाते में 80 लाख रुपए जारी
रायगढ़, 15 मार्च 2024/ आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में आर्थिक सहायता की राशि अब मृतक के निकटतम/विधिक परिजन को सीधे बैंक खाते में जारी होगी। यह राशि अब जिला कार्यालय से जारी किया जाएगा। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में हुई जनहानि के लिए आर्थिक सहायता मृतक के परिजनों के समय से मिले इसके लिए सभी प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण के लिए राजस्व अधिकारियों को समीक्षा बैठक के दौरान विशेष रूप से निर्देशित किया है। उन्होंने मृतक के परिजनों को राशि प्राप्त करने में असुविधा न हो इसके लिए जिला स्तर से सहायता राशि मृतक के परिजनों के खाते में अंतरित करने संबंधी आदेश भी जारी किया है
बीते 14 अक्टूबर से 14 मार्च के बीच आरबीसी 6-4 के 20 प्रकरणों का निराकरण कर 80 लाख रुपए की सहायता राशि परिजनों के खाते में डीबीटी किया गया है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी अनुसार पानी में डूबने से 6 लोगों की मृत्यु हुई है। इनमें रायगढ़ विकासखंड के 3, घरघोड़ा के 2 एवं तमनार के 1 प्रकरण थे। इसी तरह सर्पदंश के 13 प्रकरणों में रायगढ़ एवंं तमनार के 2-2, पुसौर, खरसिया, घरघोड़ा एवं लैलूंगा के 01-01 तथा धरमजयगढ़ के 5 प्रकरण तथा तहसील धरमजयगढ़ में लू-लगने से क्षति होने के 01 प्रकरण शामिल है।