Uncategorized

रामनवमी 17 अप्रैल को शुष्क अवधि घोषित

रामनवमी 17 अप्रैल को शुष्क अवधि घोषित

रायगढ़, 15 अप्रैल 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लोकशांति के परीरक्षण हेतु 17 अप्रैल 2024 रामनवमी के दिन जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित मदिरा दुकानों, होटल बारों तथा देशी मदिरा भंडारण भाण्डागार, रायगढ़ को अपरान्ह 2 बजे से बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त शुष्क अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

Latest news
उपार्जन केंद्र से धान परिवहन कर रहे मिलर के ट्रक में लगी आग...फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, कोई ह... ट्रांसपोर्ट ऑफिस में हुई चोरी का पर्दाफाश : 6 आरोपी गिरफ्तार, ट्रेलर टायर और बैटरियां बरामद लगातार पांचवे दिन निगम की टीम सड़कों परअतिक्रमण और अवैध कब्जाधारियों पर लगातार कार्यवाही भाजपा मंडल शहर की बागडोर अब संजय अग्रवाल के हाथों….युवा एवं सुदृढ़ नेतृत्व देगा अंचल में भाजपा की यु... नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर में 232 लोग हुए लाभान्वित मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड में जांच के बाद की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही...कारखाने के रोलि... जिले के किसानों को मिली मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पाती...किसानों ने कहा कृषक उन्नति योजना से हमार... नशीली दवाओं के अवैध बिक्री पर लगातार हो कार्यवाही-कलेक्टर कार्तिकेया गोयल.. गोयल ने कहा पकड़े गए नशी... बड़ेेहरदी में जोन स्तरीय शालेय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला स्तरीय नि:शुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला आयोजित...792 लोगों का हुआ नि:शुल्क उपचार