निर्वाचन ड्यूटी के दौरान नशाखोरी करने वाले उप अभियंता को चार्जशीट जारी
निर्वाचन ड्यूटी के दौरान नशाखोरी करने वाले उप अभियंता को चार्जशीट जारी
रायगढ़, 21 अप्रैल 2024। स्थैतिक निगरानी दल में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी के दौरान शराब सेवन करने वाले उप अभियंता को आज विभागीय जांच के संबंध में आरोप पत्र जारी किया गया है। चार्जशीट में 15 दिवस के भीतर आरोपों के संबंध में जवाब देने हेतु लेख किया गया है। केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा खरसिया के उप अभियंता श्री हृदयानंद राम की ड्यूटी स्थैतिक निगरानी दल में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में चेक पोस्ट नाका बैसपाली, थाना कोतरा रोड विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 18 खरसिया में लगाई गई थी, जिसमें 15 अप्रैल 2024 को ड्यूटी के दौरान शराब पीकर उपस्थित हुए थे। उप अभियंता हृदयानंद राम के शराब पीकर नशे की हालत पर ड्यूटी करने की शिकायत हुई थी। शिकायत के आधार पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश पर किरोड़ीमल शासकीय जिला चिकित्सालय रायगढ़ में थाना प्रभारी कोतरारोड रायगढ़ द्वारा मुलाहिजा कराया गया। डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट में शराब सेवन करने की पुष्टि की गई है। चेक पोस्ट में जांच के दौरान आम जनता को परेशानी हुई थी, जिसके कारण शासन-प्रशासन एवं भारत निर्वाचन आयोग की छवि धूमिल हुई है, जो घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है। इस प्रकार अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरुप अपचारी कर्मचारी द्वारा स्वयं को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 14 के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई का भाग बना लिया गया है। पूर्व में हुई शिकायत एवं करवाई के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ द्वारा उप अभियंता श्री हृदयानंद राम को आरोप पत्र जारी किया गया है। अधिरोपित आरोप के संबंध में उन्हें प्रत्यक्ष सुनवाई, मौखिक जांच करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में गवाह एवं अभिलेख प्रस्तुत करने के संबंध में 15 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। चार्जशीट का जवाब समाधानप्रद नहीं पाये जाने पर विभागीय जाँच की कार्यवाही की जाएगी, विभागीय जाँच में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।